दिल्ली: 18 फरवरी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को शो पर अश्लील भाषा इस्तेमाल करने के लिए लगाई कड़ी फटकार। अदालत ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी बोलने का लाइसेंस नहीं मिल जाता।
अदालत ने कहा रणवीर के दिमाग़ में गंदगी भरी है, जो उसने शो पर उगल दी। रणवीर की मानसिकता को विकृत और भाषा को निंदनीय करार देते हुए अदालत ने कहा कि उसकी भाषा बेटियों, बहनों, अभिभावक और समाज को भी शर्मिंदगी महसूस कराती है।
कोर्ट ने जाँच में सहयोग करने के निर्देश के साथ रणवीर को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि रणवीर और उसके साथी अगले आदेश तक कोई शो नहीं करेंगे। वह पासपोर्ट सरेंडर करेगा और सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर देश छोड़कर नहीं जाएगा।








