GST की नई दरों में क्या क्या हुए बदलाव

जीएसटी स्लैब को चार से घटाकर दो दरों (5% और 18%) में बदला गया, साथ ही उच्च-स्तरीय वस्तुओं पर 40% का विशेष स्लैब रखा गया।22 सितंबर 2025 से सभी ये नए स्लैब लागू होंगे, यह नव-गणतंत्र (Navratri) का प्रारंभिक दिन होगा।दैनिक उपयोग की वस्तुएँ जैसे टूथपेस्ट, साबुन, दूध, पनीर, दवाएँ, खाद्य पदार्थ आदि अब 5% या GST मुक्त होंगी।जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ अब GST से पूरी तरह मुक्त हो गई हैं (0%)।कार, टीवी, AC, होम एप्लायंसेस जैसे बड़े उत्पादों पर GST 28% से घटाकर 18% किया गया; EVs पर GST 5% बना रहा।महंगी एवं लाजवाब वस्तुओं (जैसे लग्ज़री कार, तंबाकू आदि) पर GST दर 40% निर्धारित की गई।FMCG कंपनियों (जैसे HUL, ITC) के शेयरों में लगभग 7% तक उछाल आया, क्योंकि रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स कम हो गया।व्यापक रूप से ग्राहकों की जेब में राहत, मांग में वृद्धि और अर्थव्यवस्था में गर्माहट लाने की उम्मीद जताई गई है।

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