पाकिस्तान: एक कोर्ट ने साल भर के भीतर मर्डर केस का निपटारा कर दो लोगों को सुनाई है मौत की सजा। यहाँ एक महिला की हत्या के जुर्म में उसके पिता और भाई को मौत की सजा सुनाई गई है। दोनों पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगा है। पिता और भाई ने महिला की हत्या कर उसे गुपचुप तरीके से दफना दिया था लेकिन जब घटना का वीडियो वायरल हुआ तो शव को कब्र से निकालकर उसका पोस्टमार्टम किया गया।
सेशन कोर्ट के जज जस्टिस अब्दुल हाफीज भुट्टा ने पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 302(b) के तहत मोहम्मद फैसल और अब्दुल सत्ता को सुनाई मौत की सजा। कोर्ट ने कहा कि इन्हें तब तक फांसी पर लटकाएँ जब तक इनका दम न निकले। जज ने दोनों पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है जो उनके जमीन से राजस्व के तौर पर वसूले जाएँगे। कोर्ट ने फैसले में कहा कि पहले दोनों को 6 महीने के लिए जेल भेजा जाएगा। फिर उन्हें जिला जेल में ट्रांसफर किया जाएगा और इसके बाद फांसी की सजा की पुष्टि के लिए मामले को लाहौर हाईकोर्ट भेजेंगे। कोर्ट ने अंत में कहा कि दोषी सजा के खिलाफ 30 दिनों के अंदर अपील कर सकते हैं।
यह मामला टोबा टेक सिंह के चेक-477 जेबी अलाउल का है. मामला 28 मार्च, 2024 को तब सामने आया जब घटना का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो से पूरा देश आक्रोश में आ गया था। रिपोर्ट के अनुसार 17 मार्च, 2024 को मारिया बीबी के पिता अब्दुल सत्तार और भाई फैसल ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। शुरुआत में फैसल ने पुलिस के सामने अपने बयान में कहा था कि उसने अपनी बहन का रेप किया था और इस अनाचारपूर्ण रिश्ते को छिपाने और परिवार की इज्जत के लिए उसने मारिया बीबी की हत्या कर दी जिसमें उसके पिता ने भी साथ दिया। पोस्टमार्टम में मारिया के साथ रेप या प्रेग्नेंसी की कोई बात सामने नहीं आई थी।
परिवार ने हत्या के बाद मारिया के शव को चुपचाप दफना दिया लेकिन इस पूरी घटना को मारिया के दूसरे भाई शहबाज ने कैमरे में चोरी से कैद कर लिया था। हालांकि, पुलिस ने शहबाज और उसकी पत्नी सुमैरा को हत्या के बारे में न बताने के लिए गिरफ्तार किया था। शहबाज और सुमैरा ने पुलिस से कहा था कि मारिया ने घटना से एक दिन पहले ही उन दोनों को बताया था कि उसके पिता और भाई ने उसका बलात्कार किया है। हालांकि, कोर्ट ने उनके खिलाफ सभी चार्ज हटा दिए हैं।








