राहुल गांधी पर कोर्ट ने लगाया 200 रुपये का जुर्माना, जारी हो सकती है ग़ैर जमानती वारंट

लखनऊ: राजधानी लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने विपक्ष नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर 200 रुपये का लगाया जुर्माना। कोर्ट ने उन पर यह जुर्माना लगातार पेशी से गायब रहने पर की है। वहीं चेतावनी दी है कि 14 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर हों। इस तारीख को अगर राहुल गांधी पेश नहीं होते हैं, तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।महाराष्ट्र के अकोला में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया था। वीर सावरकर को राहुल गांधी ने अंग्रेजों का नौकर और पेंशन लेने वाला बताया था।सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की, जिसमें बताया गया कि आज यानी 5 मार्च को राहुल गांधी पूर्व निर्धारित एक विदेशी अतिथि से मुलाकात में व्यस्त होने के चलते कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाए हैं। वकील ने कहा कि राहुल गांधी कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हैं और वो जानबूझकर कोर्ट में पेशी से बचने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। वहीं कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की अनुपस्थिति को हल्के में न लेते हुए उन पर 200 रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया। इसके साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी को 14 अप्रैल को हर हाल में पेश होने का आदेश दिया।14 अप्रैल को राहुल गांधी अगर कोर्ट में नहीं हाजिर होते हैं, तो उन पर गैर जमानती वारंट भी जारी हो सकती है।

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