किसान सम्मान निधि योजना लाभ के लिए आईडी कार्ड अनिवार्य, फसल बीमा का फायदा, बैंक से बिना डॉक्यूमेंट ले सकेंगे ऋण

जालोर: 24 फरवरी जिले में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (एग्रीस्टैक) योजना के तहत किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर 5 फरवरी से 31 मार्च तक अभियान चलाकर फार्मर रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन किया जाएगा जिससे किसानों को अब 11 अंको की यूनिक फार्मर आईडी मिलेगी। यूनिक आईडी के बिना किसानों को किसान सम्मान निधि व फसल बीमा आदि योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। आईडी से बिना डॉक्यूमेंट किसानों को ऋण मिल सकेगा।

जिला कलक्टर डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने बताया कि केन्द्र सरकार की ओर से पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं किसानों को जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभांवित करवाने के लिए एग्रीस्टेक डिजिटल कल्चर इनिशिएटिव के तहत एग्रीस्टेक डिजिटल एग्रीकल्चर परियोजना शुरू की गई है। इसके तहत प्रत्येक किसान का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा इस रजिस्ट्रेशन के बाद किसान को 11 अंकों का यूनिक नम्बर दिया जाएगा यह किसान की एक अलग पहचान होगी। इस फार्मर आई डी से किसान के समस्त कृषि भूखंड और हिस्से जुड़े रहेंगे इसे किसान के आधार से लिंक किया जाएगा। इसमें इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी कि अगर कोई किसान जमीन की खरीद एवं बेचान करता है, तो रिकॉर्ड अपने आप ही अपडेट हो जाए। इससे राज्य सरकार को किसानों, उनकी कृषि भूमि, फसल अपादन और संबंधित गतिविधियों पर रीयल-टाइम डेटा उपलब्ध होगा और सरकार बेहतर नीतियां बना सकेगी। 

आधार कार्ड, जमाबंदी व आधार से लिंक मोबाईल नंबर अनिवार्य

फार्मर आईडी में किसान का नाम, पिता का नाम उसके स्वामित्व वाले खेत का खसरा नंबर, मोबाइल नंबर और आधार नंबर दर्ज होगा। शिविरों में किसानों की जानकारी का व्यापक डेटाबेस तैयार करते हुए प्रत्येक किसान को विशिष्ट फार्मर आईडी प्रदान की जाएगी। इससे किसानों को केन्द्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सुगमता एवं पारदर्शिता आएगी।

किसानों को मिलेगा ये फायदा

इस यूनिक आईडी नंबर के आधार पर किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की किश्त के साथ फसल बीमा का लाभ प्राप्त करने में आसानी होगी। यूनिक फार्मर आईडी नंबर नहीं होने पर पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल सकेगा। खराबे की स्थिति में किसानों का चिन्हीकरण करना आसान होगा। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए किसानों का स्वतः रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। किसानों को कल्याण की अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए बार-बार सत्यापन या रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। इसके अलावा पंचायतीराज विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ। 

रजिस्ट्रेशन एवं फायदा इन शिविरों में मिलेगा

शिविरों में फार्मर रजिस्ट्री सहित ग्रामीण क्षेत्रों में हुए जन्म-मृत्यु के पंजीयन की कार्यवाही, लम्बित पट्टों के निस्तारण, विमुक्त, घूमन्तू एवं अर्द्ध घुमन्तू भूखण्ड व पट्टा आवंटन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत वार्षिक सत्यापन, परिसम्पत्ति रजिस्टरों का संधारण करना आदि कार्य भी किए जाएंगे।

-रतनसिंह राजपुरोहित 

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