प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन पर SC सख्त दिया याचिकाकर्ताओं को 10-10 लाख मुआवजा देने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में 2021 में हुए बुलडोजर एक्शन पर मंगलवार (1 अप्रैल) फैसला सुनाया है।कोर्ट ने प्रयागराज डेवलपमेंट ऑथोरिटी को 5 याचिकाकर्ताओं को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।यह मुआवजा 6 सप्ताह के भीतर दिया जाएगा।कोर्ट ने यह भी कहा कि नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिराना गलत था और इसे अवैध माना है।








