केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने जारी की अधिसूचना, 30 जून तक राशन कार्ड से आधार को करना होगा लिंक 

सरकार ने जन वितरण प्रणाली के तहत राशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड को अब आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा तीन माह तक बढ़ा दी गई है। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से एक अधिसूचना में कहा गया है कि 30 जून 2025 तक उपभोक्ता राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा सकेंगे।

आपको बता दें कि इससे पूर्व 31 मार्च 2025 तक आधार सीडिंग कराने की तिथि निर्धारित की गई थी, इसके बाद भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत आच्छादित राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्यों द्वारा आधार सीडिंग (ई-केवाईसी) नहीं कराई गई है। इसको ध्यान में रखते हुए आधार सीडिंग के लिए अंतिम तिथि 30 जून 2025 तक विस्तारित की गई है।उन्होंने कहा कि यदि राशन कार्ड में अंकित किसी भी सदस्य की आधार सीडिंग 30 जून 2025 तक नहीं की जाती है तो ऐसे में उन सदस्यों का नाम राशन कार्ड से विलोपित करने की कार्रवाई की जाएगी और ऐसे सदस्यों के विरुद्ध खाद्यान्न का लाभ लाभुक परिवार को नहीं दिया जाएगा।

क्यों उठाया गया है कदम?

राशन कार्ड को आधार से लिंक करने से फर्जी राशन कार्ड खत्म करने में मदद मिलेगी। उन सभी लोगों को राशन उपलब्ध कराया जा सकेगा, जो पात्र लाभार्थी हैं। ऐसे में जिन्होंने अभी तक अपने आधार-राशन कार्ड को लिंक नहीं किया है, वे जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी कर लें।

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